हत्या मामले में कोर्ट ने जीजा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साली बाइज्जत बरी
बिहार। बिहार (BIHAR) के मुजफ्फरपुर में साली के प्रेम में साढू की हत्या करने के लिए दोषी करार दिए गए शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने मोतीपुर के पुरानी बाजार निवासी बालेंद्र साह को साढू रंजन साह की हत्या करने पर दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्टने बालेंद्र साह पर 8 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 की अदालत ने यह सजा सुनाई है. तो वहीं मामले में दूसरी आरोपी साली सुशीला देवी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है. घटना 9 नवंबर 2018 की है. जब बरियारपुर रुदल गांव के रहने वाले किराना व्यवसायी रंजन साह की गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी, और उसके शव को फेंक दिया गया था. हत्या का आरोप उसके साढू बालेंद्र साह पर लगा था.
साढू समेत ससुराल के सभी लोग थे आरोपी
मामले में मृतक के परिजन ने बताया था कि 09 नवंबर को रंजन साह अपने ससुराल पारु थाना के जाफरपुर गाव गया था. लेकिन जब वह वह घर नहीं लौंटा तब परिजनों ने काफी खोजबीन की. लेकिन उनका कोई पता नहीं चला. इसके बाद मृतक की मां ने 12 नवंबर को 2018 को थाने में एफआईआर दर्ज कराया. जिसमें बालेंद्र साह, उसकी पत्नी रिंकू देवी, बहू सुशीला देवी, सुशीला देवी की मां, उसके पिता असगर साह व ममेरे भाई पारू थाना क्षेत्र के मोहज्जमा गांव के विकास कुमार को आरोपी बनाया गया था.
इससे पहले रंजन साह ने भी बालेंद्र शाह के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था. इधर रंजन साह की मां ने जब केस दर्ज कराया तब पुलिस ने मामले की छानबीन की. जिसके बाद पुलिस ने बालेंद्र और सुशीला देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. पुलिस ने बालेंद्र को गिरफ्तार किया तब उसने पुलिस को यह बताया था कि झाड़-फूंक के बहाने पत्नी के बुलावे पर रंजन साह ससुराल गया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही ममेरे साले विकास के साथ मिलकर उसने अपने साढू रंजन साह की गला घोंट कर हत्या कर दी. जिसके बाद कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है.