दिल्ली। BRS नेता के. कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा. के कविता की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने कोर्ट से समय मांगा, जबकि कविता के वकील ने कहा कि जब तक रेगुलर जमानत की याचिका पर ईडी जवाब दाखिल करने का समय चाहती है, तब तक कविता को अंतरिम जमानत दी जाय. के कविता ने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए भी अंतरिम जमानत मांगी.
#WATCH दिल्ली: BRS नेता के. कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की हिरासत पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। उन्होंने कहा, "यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है..." pic.twitter.com/IKSHrM0vjR
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 26, 2024
ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप' का हिस्सा थीं, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी. यह नीति अब रद्द हो चुकी है.