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Court ने भाजपा विधायक के खिलाफ सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले में आदेश सुरक्षित रखा

Rani Sahu
20 May 2025 3:04 PM IST
Court ने भाजपा विधायक के खिलाफ सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले में आदेश सुरक्षित रखा
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New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले में आदेश सुरक्षित रखा। पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा के दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।
जैन ने आरोप लगाया कि सिंह ने 19 जनवरी, 2025 को एक समाचार चैनल पर साक्षात्कार के दौरान मानहानि करने वाला बयान दिया। संज्ञान के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले को 2 जून को आदेश/स्पष्टीकरण के लिए सूचीबद्ध किया। न्यायालय ने पक्षों के वकील से 4 दिनों के भीतर 5 पृष्ठों में लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है।
करनैल सिंह के वकील विनोद दहिया ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं। यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के नाते करनैल सिंह का यह कर्तव्य था कि वह जनता को अपने प्रतिद्वंद्वी, जो पूर्व मंत्री भी थे, के बारे में जागरूक करें।
प्रस्तावित आरोपी करनैल सिंह ने मामले की सुनवाई और क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाया था। हालांकि, अदालत ने जैन के पक्ष में फैसला सुनाया। करनैल सिंह के वकील ने कहा कि घटना के समय करनैल सिंह न तो सांसद थे और न ही विधायक। इसलिए यह विशेष अदालत इस शिकायत पर सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यह अदालत सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बनी है। सत्येंद्र जैन की ओर से वकील रजत भारद्वाज पेश हुए।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से भाजपा के दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानिकारक बयान दिया। शिकायतकर्ता जैन ने आरोप लगाया है कि करनैल सिंह ने बयान दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया है और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है। अधिवक्ता रजत भारद्वाज के माध्यम से याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित आरोपी ने बयान दिया कि जैन ने भ्रष्टाचार करके अपनी संपत्ति बनाई है और जो पैसा जनता पर खर्च किया जाना था, वह उसने अपने नाम कर लिया। आगे आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने झूठा बयान दिया कि उसके घर से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। वह भू माफिया है, उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। यह भी आरोप है कि प्रस्तावित आरोपी ने शिकायतकर्ता को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर बदनाम किया। यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई अन्य दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं। (एएनआई)
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