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बीमा कंपनी को कोर्ट का फटकार, ऑपरेशन के खर्च का 67 हजार रुपए देने का दिए निर्देश
jantaserishta.com
19 April 2022 2:27 PM GMT

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कोर्ट ने सगरामपुरा की महिला के पैर के ऑपरेशन का खर्च 67 हजार रुपए का क्लेम चुकाने से इनकार करने वाली बीमा कंपनी को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए क्लेम की रकम चुकाने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने चिकित्सा के पेपरों पर डॉक्टर के हस्ताक्षर न होने और डॉक्यूमेंट सही न होने का कारण बताते हुए क्लेम चुकाने से इनकार कर दिया था।
शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट मोना कपूर ने दलीलें दी। केस के अनुसार सगरामपुरा क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय महिला के पैर में सूजन आने पर डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने नशे ब्लॉक होने की जानकारी देते हुए उपचार की सलाह दी थी। बाद में पैर का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार खर्च का बिल 67 हजार रुपए आया था। जिसका क्लेम चुकाने से बीमा कंपनी ने इनंकार कर दिया था।

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