अदालत ने यौन उत्पीड़न के केस में दोनों पक्ष को लगाई लताड़, समझौते के लिए हुए राजी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच समझौते के बावजूद लड़की का पीछा करने, उसका यौन उत्पीड़न और लड़की की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को प्रसारित करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अपराध व्यक्तिगत नहीं हैं बल्कि समाज को प्रभावित करते हैं। साथ ही ये लड़की के सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार पर भी गंभीर हमला है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लड़की की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों के प्रसार के परिणामस्वरूप कई लोगों ने पैसे देकर उससे "गलत काम" करने का फेवर मांगा इसलिए प्राथमिकी को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता अब पश्चाताप दिखा रहा है।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।





