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Salman Khurshid पर कोर्ट ने FIR दर्ज करने के दिए आदेश, किताब में हिंदुत्व और ISIS से की गई तुलना
Renuka Sahu
23 Dec 2021 2:58 AM GMT
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फाइल फोटो
स्थानीय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादित किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' में "सनातन" हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और ISIS आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। स्थानीय कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी (Additional Chief Judicial Magistrate) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) की विवादित किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' में "सनातन" हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और ISIS आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
उक्त आदेश पर बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन पत्र में बताये गए फैक्सट्स और आवेदकों की दलीले सुनने के बाद कोर्ट का फैसला है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है.
कई मंत्री पद पर रह चुके हैं खुर्शीद
अर्जी में कहा गया है कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ नेता होने के साथ कई मंत्री पद पर रह चुके हैं. ऐसे में उनकी किताब का कुछ पार्ट विवादास्पद और हिंदू धर्म की छवी को खराब करने वाला है. उनपर आरोप है कि उनकी लिखी किताब को पढ़ने के बाद आवेदक की धार्मिक भावनाओं का आघात हुआ है. आवेदक का मानना है कि बिना किसी सबूत के किसी भी धर्म के बारे में लिखना या उसकी छवी खराब करना नैतिक रूप से गलत है.
धारा 156 (3) के तहत दायर किया गया था आवेदन
बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय वकील शुभांगी तिवारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है. अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा, "आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्कों के अवलोकन से, मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनते हैं." आवेदक ने आरोप लगाया कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं.
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