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Fraud के आरोप में कोर्ट के आदेश तीन आरोपितों पर केस दर्ज

Shantanu Roy
6 Jun 2024 11:55 PM IST
Fraud के आरोप में कोर्ट के आदेश तीन आरोपितों पर केस दर्ज
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Moradabad. मुरादाबाद। महानगर के थाना गलशहीद police station galshaheed क्षेत्र के कटार शहीद निवासी मुजाहिद हुसैन ने धारा 156/3 के तहत न्यायालय में दर्ज कराए में वाद थाना मझोला क्षेत्र के गागन वाली मैनाठेर निवासी रंजीत सिंह, राजेंद्र सिंह और धर्मपाल सिंह पर जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मामले में न्यायालय ने वादी की तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।
थाना गलशहीद प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित मुजाहिद हुसैन ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने गागन वाली मैनाठेर स्थित 92 वर्ग मीटर जमीन का सौदा रंजीत सिंह और प्रेमवती से किया था। पीड़ित के अनुसार सितंबर 2022 में एक लाख रुपये बैनामा भी दे दिया था। इसके बाद 17 अक्तूबर 2022 को दोनों ने शेष रकम लेकर जमीन का बैनामा भी कर दिया। पीड़ित के अनुसार 15 जनवरी 2023 को वह खरीदे गए जमीन की बाउंड्रीवाल कराने पहुंचा तो कुछ लोगों ने रोक दिया। पता चला कि जो जमीन उसने खरीदी है उसे रंजीत सिंह ने पहले ही किसी और को बेच रखा है।

तहसील जाकर खतौनी निकवाई तो पता चला कि रंजीत पहले ही पूरी जमीन बेच चुका है। पीड़ित का आरोप है कि रंजीत सिंह से इस संबंध में शिकायत किया तो उसने कहा कि भूलवश बैनामा कर दिया है, मैं जल्द ही तुम्हारे बैनामे के रुपये वापस कर दूंगा या तुम्हे कहीं और जमीन दिला दूंगा। इसके बाद न तो पैसे वापस किया और ना ही कहीं और जमीन का बैनामा कराया। आरोप है कि रंजित ने साजिश के तहत कूटरचित दस्तावेजों की मदद से बैनामा करके रकम हड़प लिया है। इनता ही नहीं बातों में फंसा कर कोर्ट में वाद दायर भी करवा दिया था। पीड़ित के अनुसार जो जमीन उसने खरीदी थी उसमें राजेंद्र सिंह और धर्मपाल गवाह बने थे, जबकि उन्हें पहले से पता था कि जमीन का बैनामा फर्जीवाड़ा करके किया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि ये दोनों भी रंजिश सिंह के साथ साजिश में शामिल रहे हैं। अब जब पीड़ित पैसा वापस मांग रहा है तो आरोपी जान से मारने और झूठे मुकमदे में फंसाने तक की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित के अनुसार उसने थाने में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में कोर्ट में धारा 156/3 के तहत अर्जी लगाई गई। जहां से आदेश होने के बाद केस दर्ज हुआ है। एसओ गलशहीद सौरभ त्यागी ने बताया कि विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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