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कोर्ट ने चोरी के हथियार के मामले में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश
jantaserishta.com
11 Jun 2023 10:06 AM IST

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लापरवाही, गैरजिम्मेदारी, अनियमितता और निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की।
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव को आठ साल पहले सहारनपुर पुलिस की कस्टडी में गायब लाइसेंसी हथियार के एक खूंखार गैंगेस्टर के बेटे कब्जे से बरामद होने पर कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यायाधीश शक्ति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई वर्षों में जांच के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शित लापरवाही, गैरजिम्मेदारी, अनियमितता और निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की।
मामला 2015 का है जब सहारनपुर के देहरा गांव के रहने वाले ललित कुमार ने संपत्ति विवाद से जुड़ा एक कोर्ट केस जीता था। इसके बाद उन्होंने देवबंद थाने के मालखाना से अपनी जब्त लाइसेंसी रिवाल्वर छुड़ाने के लिए जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त की।
लेकिन उसने पाया कि उसका हथियार गायब हो गया था। हथियार रखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने मामले को बंद कर दिया। बाद में, मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र में जेल में बंद डॉन सुशील मूच के बेटे विवेक सिंह से पुलिस ने इस साल जनवरी में एक छापे के दौरान वही हथियार जब्त किया।
इसके बाद कुमार ने मुजफ्फरनगर की एक निचली सत्र अदालत में अपने हथियार की कस्टडी की मांग करते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। उसने अदालत से अनुरोध किया कि वह उसे वापस कर दे। हालांकि, अदालत ने उनके अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस हथियार को अब अवैध कब्जे के लिए इस साल 3 जनवरी को विवेक सिंह के खिलाफ दायर एक आर्म्स एक्ट मामले में सबूत माना गया है। बाद में, मामला मई में ऊपरी सत्र अदालत के सामने लाया गया था। एक महीने की लंबी सुनवाई के बाद, इसने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया।
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