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बिलासपुर। जमीन अधिग्रहण से संबंधित अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर अदालत ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध संपत्ति की कुर्की के आदेश न्यायालय की ओर से दिए गए हैं। उत्तम सिंह बनाम सचिव जल शक्ति विभाग एवं अन्य मामले में पारित आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया गया है कि कुर्की की कार्रवाई कानून के तहत कुर्क की जा सकने वाली संपत्ति तक ही सीमित रहेगी। मामले के अनुसार अदालत ने पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना करने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग ने शिकायतकर्ता की जमीन में पानी का टैंक बना दिया था। हालांकि शिकायतकर्ता उत्तम सिंह की ओर से अदालत में दायर आवेदन में आरोप लगाया गया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद आदेश की पालना नहीं की और निर्देशानुसार जमीन का अधिग्रहण नहीं किया। शिकायतकर्ता उत्तम सिंह निवासी सलनू ने अपनी अर्जी में जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के कार्यालयों सहित बिलासपुर स्थित आईपीएच रेस्ट हाउस में उपलब्ध कम्प्यूटर, मेज, कुर्सियां, अलमारियां, सोफा सेट, एसी और अन्य सामान को कुर्क करने की मांग की थी।
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