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हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता को जमानत दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही थी ये बात
jantaserishta.com
28 Feb 2023 9:36 AM IST

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जानें पूरा मामला.
भोपाल (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके कथित बयान के मामले में जमानत दे दी। लगभग ढाई महीने से जेल में बंद वरिष्ठ कांग्रेस नेता को आखिरकार राहत मिल गई। इससे पहले जिला कोर्ट और हाईकोर्ट, दोनों ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पटेरिया के बयान - "चुनाव में पीएम मोदी को मारने के लिए तैयार रहें, मेरा मतलब हराना है" ने मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था और उनके बयान की पार्टी ने भी निंदा की थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पटेरिया के बयान की निंदा की थी।
इसके बाद राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। पटेरिया को पिछले साल 13 दिसंबर को दमोह जिले के हट्टा गांव स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक, पटेरिया पर आईपीसी की धारा 451, 504, 505(1)(बी), 505(1)(सी), 506, 153-बी (1)(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तब से वह जेल में हैं और उसकी कई जमानत अर्जियों को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने अपनी पिछली जमानत याचिका को खारिज करते हुए एक लंबी टिप्पणी की थी, जिसमें लिखा था - "यह देखा गया है कि कुछ सार्वजनिक नेताओं के लिए परिणाम की परवाह किए बिना अनुयायियों की लोकप्रियता हासिल करना एक फैशन बन गया है। यह प्रथा न केवल समाज में जननेताओं की छवि को धूमिल कर रही है, बल्कि राजनीति में आपराधिकता में वृद्धि का कारण भी बन रही है।"
पटेरिया ने 11 दिसंबर को अपने गृह नगर में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, "मोदी चुनाव खत्म कर देंगे। वह लोगों को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करना जारी रखेंगे। वह भारतीय संविधान के लिए खतरा हैं। यदि आप चाहें तो संविधान को बचाने के लिए, उन्हें मारने के लिए तैयार रहो।"
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