हेट स्पीच मामले में अदालत ने श्री राम सेना के नेता को ठहराया दोषी
कर्नाटक। कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अंडोला में करुणेश्वर मठ के पुजारी श्री राम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धलिंग स्वामी को हेट स्पीच का दोषी ठहराया। कर्नाटक पुलिस ने 2015 में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के मामले में स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। यादगीर के सिविल कोर्ट के न्यायाधीश रवींद्र होनोले ने सिद्धलिंग स्वामी को दोषी ठहराया।
कोर्ट ने अधिकारियों को सिद्धलिंग स्वामी की पृष्ठभूमि और इतिहास जमा करने का निर्देश दिया है। इसके के आधार पर सजा की मात्रा तय की जाएगी। 2 जनवरी, 2015 को सिद्धलिंग स्वामी ने यादगीर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भाषण दिया था। यादगीर पुलिस ने उनके खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में केस दर्ज किया था।