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Kotdwar कोटद्वार: उत्तराखंड में कोटद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। पुलकित आर्य और उसके साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के साथ-साथ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।
कोर्ट ने गहन सुनवाई के बाद तीनों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि करते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले, आरोपियों को ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की नृशंस हत्या का दोषी पाया गया था, जिसके मामले ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था।
सजा की घोषणा अभी तय नहीं हुई है, जबकि अभियोजन पक्ष अधिकतम सजा की मांग कर रहा है। इस बीच, एएनआई से बात करते हुए पीड़िता की मां सोनी देवी ने दुख जताते हुए उत्तराखंड के लोगों से परिवार का समर्थन जारी रखने का आग्रह किया और 2022 में राज्य को हिला देने वाले इस मामले के आरोपियों को मृत्युदंड की सजा देने की मांग की।
एएनआई से बात करते हुए पीड़िता की मां देवी ने कहा, "...अपराधियों को मौत की सजा मिले...मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूं कि वे हमारा समर्थन करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कोटद्वार कोर्ट आएं।" पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनतंत्रा रिसॉर्ट में काम करती थी। आरोप है कि रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके साथियों सौरभ भास्कर और अंकित ने अंकिता को बैराज में धकेल कर उसकी हत्या कर दी। अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। अधिकारियों द्वारा उसका शव मिलने से कम से कम छह दिन पहले वह लापता बताई गई थी। पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी की अध्यक्षता वाली एसआईटी शुरू में मामले की जांच कर रही थी। मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से इस हत्याकांड को लेकर 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।
इस सनसनीखेज हत्याकांड के तीन आरोपियों वनतंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी। करीब दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाहों की कोर्ट में गवाही कराई गई। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाह ही कोर्ट में पेश किए गए। (एएनआई)
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