कोर्ट ने आईपीएस सहित 4 अफसरों को दबंग रवैये के लिए ठहराया दोषी, दी ये सजा

तेलंगाना। तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने सोमवार को दहेज उत्पीड़न के एक मामले में एक आईपीएस अधिकारी सहित चार पुलिस अधिकारियों को उनके दबंग रवैये के लिए दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को चार सप्ताह की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने हैदराबाद (Hyderabad) के पुलिस आयुक्त को चारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया और पीड़ित को गंभीर उत्पीड़न के अधीन करने के लिए उनमें से प्रत्येक पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. आईपीएस अधिकारी एआर श्रीनिवास हैं, जो वर्तमान में हैदराबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं.
जेल भेजे जाने वाले अन्य लोगों में सहायक पुलिस आयुक्त (बंजारा हिल्स) एम सुदर्शन, जुबली हिल्स सर्कल इंस्पेक्टर एस राजशेखर रेड्डी और सब इंस्पेक्टर नरेश शामिल हैं. आदेश की घोषणा करते हुए न्यायमूर्ति जी राधा रानी ने वैवाहिक विवाद मामले से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने और पति के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए पुलिस पर तीखा हमला किया.