कोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकता: SC
अरुणाचल प्रदेश। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई अदालत शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ के तौर पर काम नहीं कर सकती और यह तय करने का काम संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं।
"हमने संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में डिग्री/प्रमाणपत्र देखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने इतिहास की शाखाओं में से एक, अर्थात् भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन/आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व।
"हमारे विचार में, इतिहास की किसी एक शाखा में डिग्री प्राप्त करना समग्र रूप से इतिहास में डिग्री प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता है। एक इतिहास शिक्षक के रूप में, उसे इतिहास के सभी विषयों, अर्थात् प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास और संस्कृति, मध्यकालीन / आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, आदि में पढ़ाना होता है," पीठ ने कहा।
इसलिए, इतिहास की केवल एक शाखा में अध्ययन करने और डिग्री प्राप्त करने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि समग्र रूप से इतिहास विषय में डिग्री होना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने कहा कि विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवार के पास इतिहास में स्नातकोत्तर/स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
"मौजूदा मामले में, विज्ञापन में आवश्यक शैक्षिक योग्यता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। शैक्षिक योग्यता प्रदान करने वाले विज्ञापन और जिस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे (इतिहास / नागरिक शास्त्र) में कोई अस्पष्टता और / या भ्रम नहीं है।