भारत
कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री को 7 साल पुराने मामले में बरी किया, जानें पूरा मामला
jantaserishta.com
1 March 2023 3:05 PM IST

x
पुलिस ने तीन नेताओं समेत 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
आगरा (उत्तर प्रदेश) (आईएएनएस)| एमपी-एमएलए की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को लगभग सात साल बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144 के उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुदयाल कठेरिया और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह को भी बरी कर दिया।
आगरा के एत्मादपुर थाने में नोटिस की अवहेलना करने पर नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने 8 अप्रैल 2016 को आयोजित महापंचायत के खिलाफ नोटिस जारी किया था।
नेताओं ने कथित तौर पर महापंचायत की, जिसके बाद पुलिस ने तीन नेताओं समेत 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
सबूतों की कमी के कारण नेताओं को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने आरोप को साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुला सका और न ही चार्जशीट में ऐसे गवाह का नाम था।
इसके अलावा, इन मामलों में वादी का निधन हो गया था और अदालत ने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयानों में विसंगतियां पाईं।
Tagsएमपी-एमएलए विशेष अदालतअदालतएसपी सिंह बघेलबरीMP-MLA special courtcourtacquittal of SP Singh Baghel
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





