कोरोना की नई गाइडलाइन...सिनेमाघरों-स्विमिंग पूल तक के लिए बदले यह नियम,सरकार ने की जारी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की. जिसमें कंटेंटमेंट जोन के बाहर कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 फीसदी से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी. साथ ही स्विमिंग पूल में अब स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा आम लोग भी जा सकेंगे. फिलहाल, ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे.
बता दें कि नई गाइडलाइंस में सिनेमाघर मालिकों को बड़ी राहत देते हुए सिनेमा हॉल को ज्यादा क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है. इसके लिए सूचना एवं प्रसारण द्वारा जल्द ही नई एसओपी जारी की जाएगी. इसके पहले 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी. इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इजाजत दी जाएगी. जबकि स्विमिंग पूल को लेकर खेल मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की होगी.