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राजस्थान में कल से लागू होगी कोरोना की नई गाइडलाइन, देखें डिटेल

Rani Sahu
31 Jan 2022 11:53 AM GMT
राजस्थान में कल से लागू होगी कोरोना की नई गाइडलाइन, देखें डिटेल
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राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना महामारी (Covid-19 pandemic in rajasthan) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं

राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना महामारी (Covid-19 pandemic in rajasthan) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या लगातार 20 के करीब बनी हुई है. इसी बीच राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने कोरोना को लेकर प्रदेश भर में नई गाइडलाइन (Covid-19 new guidelines) जारी कर दी गई है जो आज यानि 31 जनवरी से लागू होने जा रही है. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश भर में 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं. वहीं 6वीं से लेकर 9वीं तक की कक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं. हालांकि बच्चों को स्कूल अभिभावकों की अनुमति के बाद ही भेजा जाएगा. इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत अब राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew) भी हटा लिया गया है.

इससे पहले जारी गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में 1 फरवरी से कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगावाना अनिवार्य हो जाएगा जिसके बाद 18 से अधिक उम्र के लोगों को सरकारी और निजी कार्यालयों में बिना वैक्सीनेशन के एंट्री नहीं मिलेगी. इसके अलावा किसी भी तरह से गाइडलाइंस को तोड़ने पर राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी
अब बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे
बता दें कि गहलोत सरकार ने 28 जनवरी को कोरोना महामारी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें लोगों को कई तरह की राहत प्रदान दी गई थी. अब गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं इस संख्या में बैंडबाजा वालों को शामिल नहीं किया जाएगा. वहीं अब प्रदेशभर के बाजार रोज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे और कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
पूर्ण वैक्सीनेशन पर ही कार्यालयों में एंट्री
राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत अब कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगवाने के बाद ही प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में एंट्री मिलेगी. वहीं राज्य के सभी सरकारी विभागों को यह आदेश दिए गए हैं कि स्टाफ के लोगों में पूर्ण वैक्सीनेशन का सख्ती से पालन किया जाए. इसके अलावा दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और निजी कार्यालयों में दोनों डोज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. हर बाजार के लिए शहर के मार्केट एसोसिशन को इन व्यवस्था को देखना होगा.
वहीं नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि 31 जनवरी के बाद से सभी संस्था प्रधानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को अपने गेट पर डबल डोज की सूचना देनी होगी अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. बता दें कि प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले मरू महोत्सव, पशु मेले और उर्स मेले के आयोजन को अनुमति दी गई है.
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