भारत
2021 से लापता है कोरोना मरीज, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- मरीज को पेश करें, नहीं तो...
jantaserishta.com
12 April 2022 5:30 AM GMT
x
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल (Beli Hospital Prayagraj) में भर्ती कोरोना के मरीज रामलाल यादव को हर हाल में 25 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है. कोरोना मरीज 8 मई 2021 से लापता है.
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी कि खण्डपीठ ने कहा कि यदि कोरोना मरीज 25 अप्रैल तक कोर्ट में पेश नहीं होता है तो अपर मुख्य सचिव गृह, एसएसपी प्रयागराज सहित विपक्षियों को तलब कर भारी हर्जाना भरना पड़ेगा.
कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज लापता है. न उसे डिस्चार्ज किया गया और न ही परिवार वालों को सौंपा गया. 82 वर्षीय कोरोना मरीज रामलाल यादव चलने फिरने में असमर्थ थे. इसके बावजूद लापता हैं. पुलिस महकमा पिछले 11 माह से कोर्ट के आदेश के बावजूद लापता मरीज को कोर्ट में पेश नहीं कर पाया है.
दरअसल, कोरोना मरीज रामलाल यादव 4 मई 2021 को बेली अस्पताल में भर्ती हुए थे. वो 8 मई से लापता हैं. कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों और अपर मुख्य सचिव गृह को लापता मरीज को पेश करने का कई बार निर्देश दिया. कोर्ट ने पुलिस पर नाराजगी जताई. इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है.
इस मामले में एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एसआईटी की जांच में यह पता चला है कि मरीज का ऑक्सीजन 68 फीसदी हो गया था. इसके बाद उसे इमरजेंसी वार्ड से ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया गया था. ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किए जाने के बाद न तो मरीज को डिस्चार्ज किया गया और न ही परिवार के सुपुर्द किया गया. इसके बाद परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कोर्ट ने एक्शन लेते हुए तुरंत मरीज को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था. कई महीनों तक चली सुनवाई में पुलिस अब तक लापता मरीज को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है.
jantaserishta.com
Next Story