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कोरोना का कहर
महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के अमरावती, अकोला और यवतमाल जिलों के अधिकारियों ने कहा कि संबंधित जनपदों में रविवार से कड़े कोविड-19 रोधी प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि संक्रमण के प्रसार की कड़ी को तोड़ने से संबंधित प्रतिबंध रविवार दोपहर से शुरू होंगे और 15 मई तक लागू रहेंगे। आदेश के अनुसार आपातकालीन और आवश्यक सेवा संबंधी आवागमन को छोड़कर लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
अमरावती के जिलाधिकारी शैलेश नवल द्वारा जारी आदेश के अनुसार किराने की दुकानें, डेयरी, बार, फल-सब्जियों की दुकानें और बेकरी आदि इस दौरान बंद रहेंगी, लेकिन सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। आदेश के अनुसार आपातकालीन और आवश्यक सेवा संबंधी आवागमन को छोड़कर लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा, 'आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। पेट्रोल पंपों से भी उन्हीं वाहनों को ईंधन देने को कहा गया है जो वैध कारणों से बाहर निकलें। इस अवधि में बैंक और डाकखाने सुबह दस बजे से अपराह्न दो बजे तक काम करेंगे।' बता दें कि इसी तरह के आदेश अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर और यवतमाल के जिलाधिकारी अमोल येडगे ने भी जारी किए हैं।
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