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उत्तराखंड में 31 अगस्त तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, जानें नई गाइडलाइन

Pushpa Bilaspur
23 Aug 2021 6:24 PM GMT
उत्तराखंड में 31 अगस्त तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, जानें नई गाइडलाइन
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डेमो फोटो 

देहरादून, कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने राज्य में में लागू कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू की यह गाइडलाइन 31 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए जारी की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी पूर्व की शर्तों को यथावत लागू रखा है।

नए आदेश के मुताबिक अब कर्फ्यू 24 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 31 तारीख की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे लोग जिन्हें अभी तक वैक्सीन की दो डोज नहीं लगी हैं, उन्हें 72 घंटें पहले की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
इस दौरान रात्रि में आवाजाही के साथ ही अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश के निर्धारित मानकों के अनुपालन को लेकर सख्ती आवश्यक है। वर्तमान में अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले उन व्यक्तियों को कोराना जांच की निगेटिव रिपोर्ट से छूट दी गई है, जिन्होंने आने से 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
मुख्य सचिव संधु ने जारी आदेश में कहा है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। सरकार ने शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल होने की बाध्यता बरकरार रखी है। इन्हें भी तब ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जब उनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो।
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आदेश के मुताबिक, सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी।


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