गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के मामले बढ़े, 31 मई तक धारा 144 लागू

यूपी। दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. जिले में 31 मई तक धारा 144 (Section 144) लागू रहेगी. प्रशासन के आदेश के बाद अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी. वहीं इसकी अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार सीएम योगी के निर्देश के बाद गौतमबुद्धनगर में ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं. गौतमबुद्ध नगर के पुलिस (UP Police) आयुक्ति कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि 1 मई से जिले में धारा 144 लागू की जा रही है. ऐसे में उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं होगी.
वहीं आदेश के अनुसार स्कूलों पर चल रही परीक्षाओं के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पान किया जाएगा. परीक्षा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. परीक्षा केंद्रों के परिसर और आसपास के इलाकों में लाउडस्पीकर का उपयोग करना पूर तरह से प्रतिबंधित होगा. उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना दुकानदार किसी को लाउडस्पीकर या कोई ऐसा उपकरण किराए पर नहीं देगा और ना ही बेचेगा.
