दोषी कुलदीप सेंगर आज सरेंडर होंगे, उन्नाव रेप-मर्डर केस पर बड़ी खबर

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले कुलदीप सिंह सेंगर आज 20 जनवरी को सरेंडर करें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाया था, इसलिए वे इस मामले से खुद को अलग कर रहे हैं. इसके बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मामले को उस बेंच में लिस्ट किया जाए जिस बेंच में जस्टिस धर्मेश शर्मा शामिल नहीं हो. तब कुलदीप सेंगर के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि एम्स ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद के आपरेशन की तिथि तय की है. इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद हम अर्जी पर विचार करेंगे. एम्स आपको ऑपरेशन की दूसरी तिथि देगा.
सीबीआई को मिला था नोटिस: बता दें कि 16 जनवरी को सिंगल बेंच ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने सीबीआई के मेडिकल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि एम्स के डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह सेंगर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को तय किया है. इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कुलदीप के मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.





