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उपभोक्ता फोरम: ग्राहक से कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत, नामी रिटेल कंपनी पर लगाया जुर्माना

Deepa Sahu
22 April 2021 1:22 PM GMT
उपभोक्ता फोरम: ग्राहक से कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत, नामी रिटेल कंपनी पर लगाया जुर्माना
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ग्राहक से कैरी बैग की अतिरिक्त कीमत वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने अजमेर के पेंटालूंस शोरूम को दोषी मानते हुए।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: अजमेर, ग्राहक से कैरी बैग की अतिरिक्त कीमत वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने अजमेर के पेंटालूंस शोरूम को दोषी मानते हुए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। ग्राहक तरुण अग्रवाल ने अजमेर स्थित पेंटालूंस शोरूम से कपड़े खरीदने के बाद सेल्समैन से इनको रखने के लिए कैरी बैग की मांग की थी। सेल्समैन ने निशुल्क कैरी बैग देने से मना करते हुए कहा कि कैरी बैग के रुपये लगेंगे। बाद में ग्राहक ने कैरी बैग के पांच रुपये दिए। ग्राहक ने कपड़ों का तेरह सौ तीन रुपये का भुगतान किया था। इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज किया। शोरूम प्रबंधन ने उपभोक्ता फोरम के नोटिस का ना तो जवाब दिया और ना ही कोर्ट में उपस्थित हुए। एक पक्षीय सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा और सदस्या अल्का रानी जैन ने पेंटालूंस प्रबंधन को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार का दोषी माना।

उपयोक्ता फोरम ने कहा कि खरीदी गई सामग्री शोरूम ने बिना किसी पैकिंग के दी, यह सामान्य व्यवहार नहीं है, उपभोक्ता के प्रति अनुचित व्यवहार है। शोरूम जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, उसके द्वारा भारतीय कानून, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 36 (5) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना, उनकी हठधर्मिता को दर्शाता है। ग्राहक ने सामग्री क्रय की है, उसे क्रय की गई सामग्री समुचित रूप से गंतव्य तक ले जाने के लिए किसी तरह की पैकिंग या कैरी बैग में रखकर सामग्री और वह भी कपड़े जैसी सामग्री नहीं दिया जाना व कीमत भुगतान करने के पश्चात यह बताना कि कैरी बैग विक्रय किए जाते हैं। चाहे तो क्रय कर लें, यह स्थिति ग्राहक को कैरी बैग क्रय करने के लिए मजबूर करने वाली स्थिति है।
परिवादी अदा की गई कैरी बेग की कीमत वापस पाने के साथ-साथ अनआवेदक से समुचित प्रतिकर पाने का अधिकारी है। उपभोक्ता फोरम द्वारा पेंटालूंस प्रबंधन को अनुचित व्यापार व्यवहार व सेवाओं में कमी का दोषी माना। उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित किया गया कि 30 दिवस के अंदर कैरी बैग की वसूली की गई कीमत पांच रुपये परिवादी को वापस करें। अनआवेदक आदेश से 30 दिवस के अंदर परिवादी को सेवा में त्रुटि व अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण हुए मानसिकता त्रास के लिए एक हजार रुपये अदा करें तथा इतनी ही राशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराए। शोरूम प्रबंधन को उनके यहां खरीददारी करने आने वालों से भविष्य में कैरी बेग के संबंध में कोई राशि नहीं लेने को भी पाबंद किया।
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