उपभोक्ता फोरम: ग्राहक से कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत, नामी रिटेल कंपनी पर लगाया जुर्माना
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: अजमेर, ग्राहक से कैरी बैग की अतिरिक्त कीमत वसूलने पर उपभोक्ता फोरम ने अजमेर के पेंटालूंस शोरूम को दोषी मानते हुए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। ग्राहक तरुण अग्रवाल ने अजमेर स्थित पेंटालूंस शोरूम से कपड़े खरीदने के बाद सेल्समैन से इनको रखने के लिए कैरी बैग की मांग की थी। सेल्समैन ने निशुल्क कैरी बैग देने से मना करते हुए कहा कि कैरी बैग के रुपये लगेंगे। बाद में ग्राहक ने कैरी बैग के पांच रुपये दिए। ग्राहक ने कपड़ों का तेरह सौ तीन रुपये का भुगतान किया था। इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज किया। शोरूम प्रबंधन ने उपभोक्ता फोरम के नोटिस का ना तो जवाब दिया और ना ही कोर्ट में उपस्थित हुए। एक पक्षीय सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा और सदस्या अल्का रानी जैन ने पेंटालूंस प्रबंधन को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार का दोषी माना।