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कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा: चंदा वसूल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुकानदार के साथ की बदसलूकी, सब्जियां फेंकी

jantaserishta.com
16 Sep 2022 8:06 AM GMT
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा: चंदा वसूल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने दुकानदार के साथ की बदसलूकी, सब्जियां फेंकी
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

कांग्रेस ने तीन कार्यकर्ताओं को निलंबित किया गया.
नई दिल्ली: कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के बीच केरल के कोल्लम से ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बाद अब उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है. दरअसल, कोल्लम में 'भारत जोड़ी यात्रा' के लिए 2000 रुपये चंदा नहीं देने पर सब्जी दुकान मालिक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमकी दे डाली. दुकान के मालिक एस फवाज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तौल मशीन तोड़ने और सब्जियां फेंकने का भी आरोप लगाया है.
कांग्रेस ने इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है. कांग्रेस की केरल यूनिट के अध्यक्ष के सुधाकरण ने ट्वीट करके यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पार्टी स्वेच्छा से छोटे चंदों के जरिए क्राउडफंडिंग कर रही है, यहां दूसरों की तरह कॉर्पोरेट डोनेशन नहीं है.


हालांकि अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है. केंद्रीय स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा ट्वीट किया- 'देश के लूटेरे अब सब्ज़ीवाले को लूटने लगे'
वहीं, मोदी सरकार में मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी झूठ है. सच ये है कि कांग्रेसी पदयात्रा के नाम पर ठेले व सब्ज़ी वालों से वसूली में लग गए हैं. केरल में पदयात्रा के लिए चंदा कम मिलने पर सब्जी वाले की दुकान कांग्रेसियों ने तोड़ दी. ये भारत जोड़ो यात्रा है या गरीबों की 'दुकान तोड़ो' यात्रा है?
इधर, बीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंज भरे लहजे में कहा कि अपारदर्शी चुनावी बांड के माध्यम से चंदा लेने की कार्रवाई की गई तो पूरी भाजपा को निलंबित करना होगा.
एस फवाज ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक गुट दुकान पर आ पहुंचा. उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगा. मैंने इसके लिए 500 रुपये दे दिए, लेकिन वे 2000 रुपये की मांग कर रहे थे. इसके बाद वो सब्जियां फेंकने और तोड़फोड़ करने लगे.
बताया जा रहा है कि घटना के बाद दुकान मालिक ने स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में जाकर हंगामा किया. इस मामले पुलिस ने दो केस दर्ज किए हैं. स्थानीय नेताओं और दुकान मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 294(बी), 506(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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