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कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को तलब

Sonam
2 Aug 2023 5:19 AM GMT
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को तलब
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कांग्रेस पार्टी नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) ने 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश क्षेत्र में हुई हत्याओं से संबंधित मुद्दे में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक न्यायालय में याचिका दाखिल की। याचिका विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष दाखिल की गई है, जिन्होंने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर दो अगस्त यानी बुधवार तक उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

इससे पहले, 26 जुलाई को एक न्यायालय ने मुद्दे से संबंधित इल्जाम पत्र पर संज्ञान लेते हुए टाइटलर को पांच अगस्त को पेश होने के लिए बोला था। CBI ने इस मुद्दे में 20 मई को टाइटलर के विरुद्ध इल्जाम पत्र दाखिल किया था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सिख अंगरक्षकों द्वारा मर्डर किए जाने के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की मर्डर कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी।

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को किया तलब

दिल्ली स्थित राउज़ एवेन्यू न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुए पुल बंगश हत्याकांड मुद्दे में कांग्रेस पार्टी नेता जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को तलब किया है। अदालत के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में CBI ने बोला कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद बाजार में एकत्रित भीड़ को भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जला दिया गया और तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह तथा गुरु चरण सिंह की मर्डर कर दी गई। सीबीआई ने 20 मई को इस मुद्दे में टाइटलर के विरुद्ध सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने संज्ञान लेते हुए टाइलर को तलब किया।

CBI ने इल्जाम पत्र में बोला कि टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था

सीबीआई ने न्यायालय के समक्ष दाखिल अपने इल्जाम पत्र में इल्जाम लगाया कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को आजाद बाजार में पुल बंगश गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को “उकसाया” और “भड़काया” था। एजेंसी ने टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा),109 (उकसावा) और 302 (हत्या) के अनुसार इल्जाम लगाए थे।

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