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एंबुलेंस पलटने से मरीज की मौत, मुआवजे का आदेश

jantaserishta.com
27 Jan 2023 9:25 AM GMT
एंबुलेंस पलटने से मरीज की मौत, मुआवजे का आदेश
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बेंगलुरू (आईएएनएस)| कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मरीज के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी एंबुलेंस की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसमें वह यात्रा कर रहा था। न्यायमूर्ति ए.आर. हेगड़े ने इस संबंध में आदेश बीमा कंपनी की एक अपील याचिका पर विचार करते हुए दिया।
यह घटना 13 अप्रैल, 2010 को हुई थी, जब पीलिया से पीड़ित चिक्कमंगलूर जिले के कबनिनाहल्ली के रहने वाले रवि को एंबुलेंस में मेंगलुरु ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस पलट गई, रवि को गंभीर चोटें आईं।
पीठ ने बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत पीलिया के कारण हुई थी।
पीठ ने कहा, दुर्घटना में गंभीर चोटों और गंभीर बीमारी के बाद मरीज की मौत हो गई।
चालक अच्छी तरह से जानता था कि वह एक मरीज को ले जा रहा है, उसने वाहन को तेज और लापरवाही से चलाया और दुर्घटना का कारण बना।
अदालत ने मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि 4.62 लाख रुपए देने की बात कही।
इसने बीमा कंपनी को आठ सप्ताह के भीतर परिवार को राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 3 मार्च 2014 को मृतक के परिवार को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 5.50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
हालांकि बीमा कंपनी ने एफएसएल के आदेश का हवाला देते हुए आदेश के खिलाफ अपील की।
कंपनी ने दावा किया कि मरीज की मौत और दुर्घटना के बीच कोई संबंध नहीं है और वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
इसने एमएसीटी रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी।
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