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22 हजार कोरोना पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये की मुआवजा, पढ़े पूरी खबर

Rani Sahu
23 Oct 2021 3:49 PM GMT
22 हजार कोरोना पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये की मुआवजा, पढ़े पूरी खबर
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22 हजार कोरोना पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये की मुआवजा

यूपी के 22 हजार कोरोना पीड़ित परिवारों (Compensation For Corona Affected Families) को सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इस संबंध में आज पंचातीराज और ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं. मनोज कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक यूपी में कोरोना (UP Corona Death) की शुरुआत से इस साल 18 अक्टूबर तक संक्रमण की वजह से 22, 898 लोगों की जान गई है. यह डेटा upcovid19tracks.in पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि वेबसाइट के डेटा के हिसाब से ही मुआवजा राशि दी जा रही है.

पंचायतीराज और ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में साफ किया कि पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के दौरान मरने वालों और स्वास्थ्यकर्मियों के पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपये की राशि नहीं दी जाएगी. दरअसल पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान मरने वाले लोगों के परिवारों को सरकार पहले ही 30 लाख रुपये की राशि दे चुकी है. वहीं कोरोना ड्यूटी (Corona Infection) पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये सरकार ने दिए थे. मनोज कुमार ने कहा कि दोनों श्रेणियों के पीड़ितों को 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी. ये लोग पहले ही सरकारी मुआवजे का फायदा ले चुके हैं.
कोरोना पीड़ित परिवारों को 50 हजार का मुआवजा
सभी जिलों के डीएम और मंडलायुक्तों को कोरोना मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. कोरोना से मरने वालों के परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि से 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है. जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है. कोरोना से हुई मौत को प्रमाणित करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठित की जाएगी.
कोरोना डेथ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी
यह कमेटी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 3 सितंबर 2021 को जारी निर्देश के मुताबिक गठित की जाएगी. मृतकों के परिवारों को मुआवजा राशि पाने के लिए डीएम को सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की कॉपी देनी होगी. डीएम द्वारा मुआवजा राशि के लिए आवेदन प्राप्ति सेल का गठन किया जाएगा. इसके साथ ही दूसरे जरूरी स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी. इस सेल में मौजूद अधिकारी आवेदन की पूरी जानकारी लिखकर आवेदक को प्राप्ति रसीद देंगे.
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