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31 मई तक फ्लाइट का किराया नहीं बढ़ा सकेंगी कंपनियां, डीजीसीए ने लिया फैसला

Deepa Sahu
26 April 2021 4:34 PM GMT
31 मई तक फ्लाइट का किराया नहीं बढ़ा सकेंगी कंपनियां, डीजीसीए ने लिया फैसला
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को घरेलू उड़ानों पर किराए की बढ़ोतरी नहीं किए जाने के फैसले को 31 मई तक बढ़ा दिया है। साथ ही फ्लाइट कैपेसिटी को भी 80 फीसदी तक सीमित कर दिया गया है। डीजीसीए ने पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर की वजह से किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी।

डीजीसीए ने ईंधन मूल्य में बढ़ोतरी की वजह से फरवरी में घरेली उड़ानों के हवाई किराए में लोवर और अपर लिमिट को 10 से 30 फीसदी तक बढ़ा दिया था। साथ ही पिछले महीने डीजीसीए ने गर्मी के शेड्यूल के तहत 108 एयरपोर्ट्स से 18,843 फ्लाइट्स को हर हफ्ते उड़ान भरने की अनुमति दे दी थी।
ट्वीट कर डीजीसीए ने बताया था, ''यह बताया जा रहा है कि 108 एयरपोर्ट्स से हर हफ्ते 18,843 फ्लाइट्स उड़ान भर सकेंगी। इन 108 एयरपोर्ट्स के अलावा, बरेली, बिलासपुर, करनूल और रुपासी नए एयरपोर्ट्स हैं। कहा गया था कि कोरोना वायरस की स्थिति के कारण उड़ानों के अंदर लिमिटेड ऑक्यूपेंसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। डीजीसीए ने भी 30 अप्रैल तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। पिछले दिनों डीजीसीए ने एयरपोर्ट्स अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाने के लिए कहा है, जोकि कोविड-19 के व्यवहारों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन पर फाइन लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।


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