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चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतरू करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 6 अक्तूबर,2023 को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय, रोहतक में किया जाएगा। बिजली निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
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Shantanu Roy
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