इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, कोई भी भारतीय पत्नी अपने पति को साझा करना बर्दाश्त नहीं कर सकती

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक विवाहित महिला अपने पति के प्रति काफी पजेसिव (अंकुश रखने वाली) होती है। वह उसे किसी के साथ शेयर नहीं सकती है। ऐसी टिप्पणी करते हुए हाल ही में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी करने की मांग की थी। इस व्यक्ति की पत्नी ने कथित तौर पर इस वजह से आत्महत्या कर ली थी कि उसके पति ने उसे तलाक दिए बगैर दूसरी महिला से शादी कर ली थी।
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