कलेक्टर ने मस्जिद के लिए जारी किया आदेश, नवाज अदा करने पर लगाई रोक
मुंबई। महाराष्ट्र के जलगांव में जिला प्रशासन ने मस्जिद में नवाज अदा करने पर रोक लगा दी। उन्होंने इसके अस्तित्व पर किए जा रहे दावों के बीच एक अंतरिम आदेश जारी किया है। एक हिंदू संगठन पांडववाड़ा संघर्ष समिति ने दावा किया है कि मुंबई से 350 किलोमीटर दूर एरंडोल में स्थित यह संरचना एक मंदिर जैसी है। उसने स्थानीय मुस्लिम समुदाय पर इसका अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। वहीं, मस्जिद की देखभाल करने वाली जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट समिति ने दावा किया है कि यह उनके पास कम से कम 1861 से है। इसका अस्तित्व दिखाने का रिकॉर्ड भी है।
यह विवाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पहुंच गया है। यहां जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी ने जलगांव जिला कलेक्टर अमन मित्तल द्वारा 11 जुलाई को जारी किए गए प्रतिबंध आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका 13 जुलाई को दायर की गई थी। वकील एसएस काजी जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने उसी दिन पहली सुनवाई की और अगले दिन दूसरी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका की एक प्रति मंदिर का दावा करने वाली समिति को भी दी जाए। अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई को तय की गई है।
इसी दिन जिला कलेक्टर भी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के साथ सुनवाई करने वाले हैं। कलेक्टर ने कहा, ''हमने अभी तक अपना अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। पहली सुनवाई में हमने कानून और व्यवस्था के उद्देश्य से अपना अंतरिम आदेश पारित किया। 13 जुलाई को दूसरी सुनवाई दो घंटे से अधिक समय तक चली। वक्फ बोर्ड और मस्जिद ट्रस्ट के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनकी बात सुनी गई। हमने अब अपनी अगली सुनवाई 18 जुलाई को बुलाई है।