मार्केटिंग ऑफिसर पर सहकर्मी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, कहा - व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज कर...
सांकेतिक तस्वीर
मुंबई। मुंबई में एक टॉप फाइनेंशियल फर्म के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पर एक सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक महिला ने कथित तौर पर कंपनी के चीफ मार्केंटिग ऑफिसर पर यौन उत्पीड़न और उसका पीछा करने की शिकायत दी है. 43 वर्षीय महिला को कंपनी से निकाल दिया गया था, जो कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थी.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारी ने कहा, "महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि घटना जून 2013 और जून 2020 के बीच हुई. तब महिला लोअर परेल में वन इंडियाबुल्स में फर्म के हेडक्वार्टर में काम करती थी. पीड़िता के अनुसार, 58 वर्षीय आरोपी सीएमओ ने उसे अपने कैबिन में बुलाकर और व्हाट्सएप व टेक्स्ट मैसेज भेजकर भी उसके साथ यौन उत्पीड़न किया." पीड़िता ने शिकायत में कहा है, "अभियुक्त ने मेरे हाथ और पैरों को गलत तरीके से छुआ, गंदे इशारे किए और यौन संबंध बनाने की मांग की. इस तरह की मांगों को ना मानने पर उसे बर्खास्त करने की धमकी दी." 12 अप्रैल, 2017 को पीडि़ता ने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के एक शीर्ष अधिकारी से संपर्क किया था और अपनी शिकायत लिखित तौर पर दर्ज कराई, जिसके बाद उसे वर्ली के आफिस में बुलाया गया और उसने फिर से अपनी शिकायत दी. पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला की शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन 27 जनवरी, 2020 में जांच के बाद आरोपी को क्लीन चिट दे दी गई थी.
उन्होंने कहा कि महिला को 19 जून, 2020 को नौकरी से निकाल दिया गया था. महिला कि शिकायत पर आईपीसी की धारा 354 (जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, उसका अपमान करने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि वह उसकी शील भंग करेगा), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना), 509 (शब्द, हावभाव या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा रखता है), 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी अधिनियम की धारा 67A (यौन स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड, आदि) के तहत केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.