छत्तीसगढ़

मतदान ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले लिपिक निलंबित

Shantanu Roy
11 Feb 2025 2:08 PM GMT
मतदान ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले लिपिक निलंबित
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Korea. कोरिया। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के तहत मतदान कार्य में लापरवाही बरतने पर तहसील कार्यालय सोनहत में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 सतीश मिंज को निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिसूचना 20 जनवरी 2025 के बाद से मिंज बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहे। निर्वाचन कार्य में मतदान अधिकारी-03 के रूप में नियुक्त होने के बावजूद, वे 23 और 24 जनवरी 2025 को आयोजित प्रथम प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। इसके बाद, 6 फरवरी 2025 को कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद वे पुनः 10 फरवरी 2025 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहे।

उनकी इस लापरवाही को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत गंभीर कदाचार माना गया है। इस आधार पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मिंज का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोनहत कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
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