
x
जानें पूरा मामला.
CJP Protest: एसआईआर (SIR) में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके लिए उसके तीनों बड़े नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास जेल भी जा चुके हैं। इस सबके बीच गोवा पुलिस ने 11 अक्टूबर को पणजी में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान हिंदू विरोधी नारे लगाए। पणजी पुलिस इंस्पेक्टर विजयकुमार चोडनकर इसकी पुष्टि की है।
चोडनकर ने कहा, "पणजी में आयोजित एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के दौरान CJP के पदाधिकारियों और समर्थकों ने 'मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए। इससे धार्मिक असंतोष फैला और जानबूझकर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई।"
उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196 और 299 के तहत मामला दर्ज किया है जो कि धार्मिक असंतोष फैलाने और जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि घटना की जांच चल रही है और सरकार राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी।
तलेइगाओ के रहने वाले रामप्रसाद केलकर ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए 11 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के एक वीडियो के आधार पर FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा, "मैंने वीडियो देखा है। CJP के सदस्यों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वे SIR में गड़बड़ियों और देश की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे।"
अपनी शिकायत में केलकर ने कहा, "स्थानीय समाचार रिपोर्टों से मुझे पता चला कि CJP की एक महिला नेता ने नॉर्थ गोवा कलेक्टर से विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।" उन्होंने बताया कि आयोजकों का दावा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। केलकर ने कहा, "यह देखा गया कि प्रदर्शनकारी हिंदुओं के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इससे पता चलता है कि यह विरोध प्रदर्शन समाज और इलाके में शांति और सद्भाव बिगाड़ने के लिए आयोजित किया गया था।"
जिला प्रशासन द्वारा विरोध प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने के बावजूद आजाद मैदान में घुसने पर पुलिस ने सात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। बाद में 11 अक्टूबर की देर शाम बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





