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CJI UU ललित: 74 दिन का कार्यकाल, समय की कमी। ऐसे सुन रहे हैं चीफ जस्टिस यूयू ललित फास्ट ट्रैक

Teja
31 Aug 2022 1:56 PM GMT
CJI UU ललित: 74 दिन का कार्यकाल, समय की कमी। ऐसे सुन रहे हैं चीफ जस्टिस यूयू ललित फास्ट ट्रैक
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देश के नए प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित के पदभार संभालते ही वे हरकत में आ गए हैं. उन्होंने एक सप्ताह में तीन सुनवाई का रोस्टर बनाया है। हर मामले की सुनवाई को घटाकर ढाई घंटे कर दिया गया है। दरअसल, सीजेआई के तौर पर जस्टिस ललित का कार्यकाल महज 74 दिनों का है। ऐसे में उन्होंने कम समय में ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई करने की योजना बनाई है.
फास्ट ट्रैक सुनवाई, 8 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल
मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से, न्यायमूर्ति ललित संविधान पीठ में मामले की तेजी से सुनवाई कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में चार मामलों की सुनवाई हो रही है। जस्टिस ललित ने कहा, 'मेरे पास बहुत कम समय है। इन मामलों पर सुनवाई के लिए समय कम है। जस्टिस ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ललित ने अन्य मामलों की सुनवाई के लिए पांच जजों की बेंच का गठन किया है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चारों मामलों की सुनवाई पूरी करेगी और फिर फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ संविधान पीठ के चार मामलों की सुनवाई करेगी।
सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की 10 प्रतिशत की सीमा की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई।
क्या धर्म के आधार पर आरक्षण हो सकता है?
उच्च न्यायालय से अपीलों की सुनवाई के लिए अपील न्यायालयों के गठन पर सुनवाई।
क्या पंजाब में सिख संस्थानों को डीम अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जा सकता है?
मुख्य न्यायाधीश की पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति बी त्रिवेदी शामिल हैं। कोर्ट आर्थिक आरक्षण सीमा पर सबसे पहले सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि वह एक हफ्ते (करीब 7.5 घंटे) के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने की कोशिश करेगी। बेंच ने कहा कि उनके पास समय की कमी है। पीठ ने वकीलों से कहा है कि वे अपनी दलीलें संक्षिप्त रखें और उन्हें समय सीमा के भीतर पूरा करें। अब इस मामले पर पहले की तरह संविधान पीठ में सुनवाई नहीं होगी। समय सीमा के अंदर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी।



NEWS CREDIT :-Mornng Express NEWS

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