भारत
CJI कांत ने SC की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया
Tara Tandi
11 Dec 2025 12:39 PM IST

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नई दिल्ली : एक आधिकारिक बयान में बुधवार को कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया है, और इसे उच्च न्यायपालिका और निचली अदालतों में AI टूल्स को अपनाने, विकसित करने और लागू करने का काम सौंपा है।
बयान के अनुसार, संशोधित पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा; केरल हाई कोर्ट के जस्टिस राजा विजयराघवन वी.; पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चिटकारा; और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंदराज इसके सदस्य होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के OSD (रजिस्ट्रार) (टेक्नोलॉजी) अनुपम पात्रा कमेटी के सदस्य-सचिव और संयोजक के रूप में काम करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के सदस्य (सिस्टम) आशीष जे. शिराधोंकर को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
बयान में कहा गया है कि CJI ने कमेटी को सुप्रीम कोर्ट और निचली न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और सिस्टम को अपनाने, विकसित करने और लागू करने से संबंधित पहलों का मार्गदर्शन और निगरानी जारी रखने का काम सौंपा है, और कहा कि व्यापक उद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली में दक्षता, पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाना है।
यह पुनर्गठन सरकार द्वारा लोकसभा को सूचित किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है कि, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का पता लगाने के लिए एक AI कमेटी का गठन किया था, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक नीति या दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि AI टूल्स अभी भी एक नियंत्रित पायलट चरण में हैं।
कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद को बताया था कि न्यायपालिका सावधानी से आगे बढ़ रही है, और एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, भाषा और अनुवाद सीमाओं, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, और AI-जनित आउटपुट के मैनुअल सत्यापन की आवश्यकता से संबंधित चिंताओं को उठाया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में, AI-आधारित समाधानों के पायलट चरण में, सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने किसी भी प्रणालीगत पूर्वाग्रह, अनपेक्षित सामग्री, या अन्य मुद्दों की रिपोर्ट नहीं की है। राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने पहले ही जजों को रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और केस मैनेजमेंट में मदद करने के लिए लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट (LegRAA) और डिजिटल कोर्ट्स 2.1 जैसे लिमिटेड-यूज़ AI टूल डेवलप किए हैं, जिनमें वॉइस-टू-टेक्स्ट (ASR-SHRUTI) और ट्रांसलेशन (PANINI) फीचर्स शामिल हैं।
मंत्री ने अदालतों के सामने पेश किए जा रहे मनगढ़ंत और मॉर्फ्ड डिजिटल कंटेंट की बढ़ती चुनौती पर भी ज़ोर दिया, और बताया कि ऐसे अपराधों पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।
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