भारत

CISF ने कहा- 'घरेलू विमान यात्रियों को सिर्फ एक हैंड बैग साथ रखने की अनुमति हो'

Deepa Sahu
22 Jan 2022 7:12 AM GMT
CISF ने कहा- घरेलू विमान यात्रियों को सिर्फ एक हैंड बैग साथ रखने की अनुमति हो
x
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) से कहा है.

मुंबई, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) से कहा है, कि घरेलू विमान यात्रियों को कुछ अपवादों के साथ विमान के केबिन में सिर्फ एक हैंड बैग साथ ले जाने की इजाजत होनी चाहिए। दो-तीन हैंड बैग लेकर आने वाले यात्रियों की वजह से एयरपो‌र्ट्स पर सिक्यूरिटी चेकप्वाइंट्स (PESC) पर लगने वाली भीड़ का हवाला देते हुए CISF ने BCAS से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पक्ष और एयरलाइनें एक हैंड बैग के नियम को लागू करें। नियमों में लेडी बैग (महिलाओं के हैंड बैग) समेत कुछ अपवाद भी दिए गए हैं।

19 जनवरी को बीसीएएस के महानिदेशक नासिर कमाल को लिखे पत्र में सीआइएसएफ ने कहा है कि एक से ज्यादा हैंड बैग लाने वाले यात्रियों की वजह से पीईएससी पर भीड़ बढ़ती है, क्लीयरेंस का समय बढ़ता है, विलंब होता है और यात्रियों को असुविधा होती है। सीआइएसएफ ने आगे कहा है कि इस मामले में सभी एयरलाइनों को जिम्मेदार बनाया जाए और जांच के लिए यात्रियों को आने की अनुमति देने से पहले उनके मार्गदर्शन के लिए अपने कर्मचारी तैनात करें और उनके हैंड बैग के स्टेटस के बारे पुष्टि करें। साथ ही यात्रियों को इस बारे में सूचित करने और टिकटों या बोर्डिग पासों पर एक हैंड बेग नियम को प्रदर्शित करने के एयरलाइनों को निर्देश दिए जाएं। एयरपो‌र्ट्स पर भी इस बाबत होर्डिग या बैनर लगाए जाएं।
बता दें कि एक हैंडबैग के अलावा सात किलो तक वजन का केवल महिलाओं के हैंडबैग और लैपटॉप बैग ले जाने की छूट है। CISF ने सुरक्षा ब्यूरो से आग्रह किया है कि वह एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन को यह निर्देश दें कि वह इस नियम के बारे में यात्रियों में जागरूकता पैदा करे। इस बारे में टिकट और बोर्डिंग पास के पीछे लिखकर भी बताया जा सकता है। साथ ही यात्रियों को इस जानकारी से अवगत कराने के लिए एयरपोर्ट पर एयरलाइन और प्रशासन अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें।


Next Story