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फीका हो सकता है क्रिसमस का जश्न, ओमीक्रॉन को देखते 6 राज्य सरकारों ने बरती सख्ती

Nilmani Pal
24 Dec 2021 1:56 AM GMT
फीका हो सकता है क्रिसमस का जश्न, ओमीक्रॉन को देखते 6 राज्य सरकारों ने बरती सख्ती
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देश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के अबतक 346 मामले हो चुके हैं. COVID की तीसरी लहर से बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. कोविड खासकर ओमिक्रॉन के मद्देनजर गुरुवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज नई कोविड गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं. उधर, मध्य प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान हो ही चुका है. वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में अफसरों की मीटिंग में क्रिसमस (25 दिसंबर) और नए साल (New Year 2022) पर होने वाली भीड़ पर रोक लगाने के संबंध में सख्त निर्देश दे दिए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम हुई मीटिंग में अफसरों को त्वरित और प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी लाने, वैक्सीनेशन में इजाफा करने के साथ-साथ हेल्थ के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के निदेश दिए. साथ ही राज्यों की हरसंभव मदद करने के लिए केंद्रीय टीम जरूरतमंद राज्यों में भेजने की बात कही गई.

महाराष्ट्र

उधर, महाराष्ट्र में आज नए कोविड दिशा-निर्देश घोषित किए जाएंगे. सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कोविड टास्क फोर्स की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया. इसके चलते क्रिसमस और नए साल के जश्न पर प्रतिबंध की संभावना है. साथ ही होटलों, रेस्तरां, विवाह समारोहों, पार्टियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे. सीएम ठाकरे की मीटिंग में देश के अन्य राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कोविड की बढ़ती संख्या पर भी चर्चा की गई. राज्य के पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त ने एक नए आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति COVID पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. बता दें कि इसके तहत कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है.

उत्तर प्रदेश

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी. क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा. कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रान वैरिएंट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी डीएम को अलर्ट जारी किया जा चुका है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील की है कि कोविड के मद्देनजर चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि पीएम उत्तर प्रदेश चुनाव टालने पर भी विचार करें. चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें. कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है.

मध्य प्रदेश

MP में नाइट कफ्यू का ऐलान कर दिया गया है. ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी नाइट कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है. राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. वहीं, शिवराज सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में क्लब, कोचिंग, जिम, सिनेमाघरों में वैक्सीन के दोनों डोज के बाद ही प्रवेश दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं. मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने के भी प्रावधान शामिल हैं.

दिल्ली

वहीं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने Omicron को रोकने के लिए 3,00,000 टेस्ट रोजाना करने की कैपेसिटी बनाई है. उन्होंने बताया कि अभी रोजाना 60 से 70000 टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर 3 लाख टेस्ट रोजाना करने की जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में ओमिक्रॉन के 57 सामने आ चुके हैं.

राजस्थान

राजस्थान में नई गाइडलाइंस के तहत लोगों को Test Track Treat प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य इस्तेमाल सहिम सेनेटाईजेशन, उचित दूरी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. शिक्षण संस्थानों में बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जाने का नियम बनाया गया है. इसके अलावा, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन किए जाने पर कार्यवाही के निर्देश हैं.

हरियाणा

इसके अलावा, हरियाणा में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2022 से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह प्रतिबंध मैरिज हॉल, होटल, बैंक, सरकारी कार्यालयों और बसों जैसी जगहों पर लागू होगा. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यह ऐलान कर चुके हैं.

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