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जारी किया समन
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है।
Sessions Court of Rouse Avenue Court refuses to stay summons issued to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on the basis of complaints filed by the Enforcement Directorate (ED).
— ANI (@ANI) March 15, 2024
Kejriwal has challenged the summons issued by the Magistrate court after taking cognizance of two… pic.twitter.com/HjwNATqpyF
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ED की शिकायतों पर CM अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने का फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। शुक्रवार (15 मार्च) को इस मामले पर सुनवाई हुई। ED अरविंद केजरीवाल को अबतक 8 समन जारी कर चुकी है, जिन पर केजरीवाल एकबार भी ED के सामने पेश नहीं हुए हैं। स्पेशल जज (CBI) राकेश सयाल ने ED के लिए ASG एसवी राजू और सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता के साथ-साथ एडवोकेट राजीव मोहन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
रमेश गुप्ता ने सुनवाई में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ED के समन की अवज्ञा नहीं थी। किसी व्यक्ति को तभी बुलाया जा सकता है जब वो जानबूझकर गैर-हाजिरी रहा हो। केजरीवाल ने हर एक समन का जवाब दिया। केजरीवाल यह भी बताया कि CM के रूप में उनकी जिम्मेदारी के कारण वह ED के सामने पेश नहीं हो सके। ED ने शिकायतों करने से पहले केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को तीन समन जारी किए गए थे। केजरीवाल एक लोक सेवक हैं, इसलिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए पहले से परमिशन लेने की आवश्यकता थी जो ED ने नहीं ली थी। 7 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा था।
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