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छावला रेप-हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मौत की सजा का फैसला, 3 आरोपियों को किया बरी
jantaserishta.com
7 Nov 2022 7:37 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
जानें पूरा मामला।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी करार दिए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत द्वारा मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को सोमवार को बरी कर दिया।
रेप और हत्या का यह मामला 10 साल पुराना है। दरअसल, दिल्ली की अदालत ने मामले में 19 साल की युवती से रेप और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सही मनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी थी। इसके बाद दोषियों की तरफ से सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।
यह मामला उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली 19 साल की युवती के अपहरण और रेप से जुड़ा है। दोषियों ने युवती के साथ रेप के बाद उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया था।
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