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Chennai चेन्नई: चेन्नई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जेएसके फिल्म कॉरपोरेशन के फिल्म निर्माता जे सतीश कुमार को एक फिल्म फाइनेंसर को जारी किए गए चेक का अनादर करने के लिए 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। जॉर्जटाउन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के चौथे मजिस्ट्रेट एकेएन चंद्र प्रभा ने फिल्म निर्माता को सीआरपीसी की धारा 255 (2), 357 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया। मजिस्ट्रेट ने दोषी को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और उसे फिल्म फाइनेंसर को 35 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता गगन बोथरा ने प्रस्तुत किया कि 2017 में उन्होंने सतीश कुमार को उनकी फिल्म परियोजना के लिए 2.6 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। फाइनेंसर ने कहा कि बार-बार अनुरोध और मांगों के बाद फिल्म निर्माता ने मार्च, 2017 को ऋण चुकाने के लिए 45 लाख रुपये का चेक दिया। जब फाइनेंसर ने एक निजी बैंक में चेक की राशि को भुनाने की कोशिश की, तो वह हैरान रह गया क्योंकि फिल्म निर्माता के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी। फाइनेंसर ने पाया कि निर्माता ने उसे धोखा देने के इरादे से जानबूझकर चेक दिया था। इसलिए, फाइनेंसर ने निर्माता सतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच की और रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयानों पर गौर करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
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Harrison
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