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आरोप पत्र में दावा, नासिर-जुनैद हत्याकांड के गुस्से के कारण नूंह में हिंसा भड़की

Harrison Masih
7 Dec 2023 5:05 PM GMT
आरोप पत्र में दावा, नासिर-जुनैद हत्याकांड के गुस्से के कारण नूंह में हिंसा भड़की
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गुरुग्राम। यह नासिर-जुनैद हत्या मामले में गोरक्षक मोनू मानेसर के खिलाफ कथित पुलिस निष्क्रियता पर गुस्सा था, जिससे भीड़ में अशांति फैल गई और नूंह में हिंसा हुई। नूंह हिंसा कांड के तीन आरोपियों के इकबालिया बयान में यह दावा किया गया है.

ये बयान 24 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नूंह की अदालत में दायर आरोप पत्र का हिस्सा हैं।

आरोप पत्र के अनुसार, तीन मुख्य आरोपियों की पहचान ढेकली गांव निवासी सोहिल खान (21) के रूप में की गई है; ओसामा (30), शौकीन (25), दोनों फिरोजपुर नमक के रहने वाले हैं। दावा किया गया कि नूंह हिंसा नासिर-जुनैद हत्या मामले और गोरक्षक मोनू मानेसर के खिलाफ निष्क्रियता की “प्रतिक्रिया” थी।

पुलिस ने 160 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में सिलसिलेवार पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट का जिक्र किया है. पुलिस ने आरोप पत्र में तीनों आरोपियों के “इकबालिया बयान” संलग्न किए हैं।

अपने “इकबालिया बयान” के अनुसार, उन्होंने दावा किया था कि नूंह हिंसा राजस्थान के दो भाइयों नासिर और जुनैद की हत्या के बाद दक्षिणपंथी संगठनों के प्रति नफरत और गौरक्षक मोनू मानेसर की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में भागीदारी की अफवाहों का परिणाम थी।

आरोप पत्र में पुलिस ने कहा कि इंस्पेक्टर अजय कुमार के बयान के अनुसार 31 जुलाई को होम गार्ड नीरज और गुरसेवक नूंह साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के पास अनाज मंडी पहुंचे थे, जब कथित तौर पर भारी भीड़ ने उन्हें हथियारों के साथ घेर लिया।

इसके बाद भीड़ ने पथराव किया और गोलीबारी की, जो पुलिस टीम को लगी और उनके वाहन की खिड़कियां टूट गईं। सड़क पर पत्थरों से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई और बाद में भीड़ ने उसमें आग लगा दी. पुलिस द्वारा हवा में गोली चलाने के बाद ही भीड़ तितर-बितर हुई। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया, जहां होम गार्ड नीरज और गुरसेवक को मृत घोषित कर दिया गया।

जांच के दौरान, आरोपी सोहिल खान को 26 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड और फोन की लोकेशन की जांच की गई तो सोहिल की लोकेशन 31 जुलाई को नूंह में मिली। रिमांड अवधि के दौरान उसके कब्जे से एक थार गाड़ी भी बरामद हुई थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि वाहन का इस्तेमाल लाठी, तरल पदार्थ और पत्थर ले जाने के लिए किया गया था।

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