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कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र ने राज्‍यों को जारी किए ये दिशा निर्देश

Apurva Srivastav
29 April 2021 6:27 PM GMT
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र ने राज्‍यों को जारी किए ये दिशा निर्देश
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देश में कोरोना की दूसरी लहर से रोज तीन लाख से ज्‍यादा केस सामने आ रहे हैं।

देश में कोरोना की दूसरी लहर से रोज तीन लाख से ज्‍यादा केस सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के उपायों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे ज्‍यादा प्रसार वाले जिलों और इलाकों में गहन रोकथाम के उपायों को लागू करें। साथ ही उन जिलों की पहचान करने को कहा है जहां या तो पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसद से ज्‍यादा थी या जहां अस्‍पतालों में 60 फीसद से ज्‍यादा बेड भरे हुए हैं।

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों में लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक यह गाइडलाइन मई महीने के लिए जारी की गई है। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन जिलों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मरीजों की संख्‍या में भारी उछाल देखा जा रहा है... या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर अधिभोग 60 फीसद से अधिक दर्ज किया गया है।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा केस आ रहे हैं वहां स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्‍यों से कहा है कि जिन जिलों या इलाकों में कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसदी से ज्‍यादा है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है उन जिलों को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों पर विचार किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की एडवाइजरी को भी संलग्‍न किया गया है। जारी बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश ऐसे वक्‍त में जारी किया गया है जब एक दिन में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आए हैं।


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