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celebrities advised to avoid making claims

Sonam
11 Aug 2023 9:35 AM IST
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स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सक के रूप में किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करते समय प्रभावशाली लोगों एवं डिजिटल इंफ्लूएंसर के लिए अपने बारे में भी बताना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने प्रभावशाली लोगों को ठोस तथ्यों के बिना स्वास्थ्य संबंधी दावे करने से बचने की नसीहत दी है।

सरकार का मानना है कि किसी भी उत्पाद के प्रचार के दौरान स्पष्ट होना चाहिए कि बताने वाला व्यक्ति डाक्टर है या स्वास्थ्य विशेषज्ञ है अथवा यह उनकी निजी राय मात्र है। पेशेवर सलाहकार एवं विशेषज्ञ के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

उपभोक्ता मंत्रालय ने गुरुवार को जारी अपने दिशा-निर्देशों में यह भी कहा है कि उल्लंघन होने पर प्रविधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणित डाक्टरों, स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को भी जानकारी साझा करते समय या उत्पादों-सेवाओं का प्रचार करने या स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार का दावा करते समय बताना जरूरी होगा कि वे डाक्टर या फिटनेस विशेषज्ञ हैं।

पेशेवरों से ही लें परामर्श

मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी के लिए आम लोगों को स्वास्थ्य पेशेवरों से ही परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी उन सामान्य सलाहों को छूट दी गई है जो खास उत्पादों या सेवाओं से संबंधित नहीं हैं।

जैसे पानी पीयें और स्वस्थ रहें, व्यायाम करें और शारीरिक दक्षता बढ़ाएं एवं सेहतमंद रहने के लिए अच्छी नींद लें जैसी सलाह शामिल हैं। किंतु दवाओं, खाद्य पदार्थों एवं पौष्टिक उत्पादों से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ, उपचार या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने जैसे दावे करते समय स्वयं के बारे में बताना होगा कि वह किस हैसियत से यह दावा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का यह निर्देश नौ जून 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोक से संबंधित निर्देशों का ही विस्तार है।

भ्रामक विज्ञापनों से निपटना उद्देश्य

सरकार का कहना है कि अतिरिक्त दिशा-निर्देश देने का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों एवं निराधार दावों से निपटना है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता लाना है, ताकि उनकी राय को निदान या उपचार के विकल्प के रूप में न देखा जाए। यह निर्देश स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं विज्ञापन मानक परिषद के साथ विमर्श के बाद जारी किया गया है।

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