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चिदंबरम के खिलाफ CBI की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में होगा सुनवाई

Deepa Sahu
8 Aug 2021 3:50 PM IST
चिदंबरम के खिलाफ CBI की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में होगा सुनवाई
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दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम (Karti Chidambaram) से संबंधित आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले (INX Media Corruption Case) में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (CBI) की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. सीबीआई ने निचली अदालत के पांच मार्च 2021 के फैसले को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी को आरोपियों और उनके वकील को मालखाने में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था.

याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष सूचीबद्ध की गई है. हाईकोर्ट ने चिंदबरम और उनके बेटे से जुड़े मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर 18 मई को रोक लगा दी थी. इसने सीबीआई की याचिका पर चिंदबरम (P Chidambaram), कार्ती और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
15 मई 2017 को दर्ज किया गया था मामला
जांच एजेंसी ने आदेश में की गईं टिप्पणियों को खारिज करने का भी अनुरोध किया है जिनमें कहा गया है कि एजेंसी को जांच के दौरान अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को अदालत में दाखिल करना या पेश करना आवश्यक है. निचली अदालत ने यह भी कहा था कि आरोपी संबंधित दस्तावेजों या निरीक्षण संबंधी प्रति प्राप्त करने के भी हकदार हैं. फिर चाहे सीबीआई ने उन्हें आधार बनाया हो या नहीं.
सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप था. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन का मामला दर्ज किया था.
सीबीआई ने कहा था कि यह मामला उच्च स्तर के भ्रष्टाचार का है जिसका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ेगा. सीबीआई ने यह भी कहा था कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन समाज के सामूहिक हित की अनदेखी नहीं की जा सकती.
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