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CBI का बड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री के चाचा की हत्या मामले में नया मोड़

jantaserishta.com
16 April 2023 10:24 AM GMT
CBI का बड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री के चाचा की हत्या मामले में नया मोड़
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गिरफ्तारी हुई है.
कडप्पा (आंध्र प्रदेश) (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चाचा और पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में रिश्तेदार वाई.एस. भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे चार साल से सत्ताधारी पार्टी को परेशान कर रहे इस सनसनीखेज मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदिग्ध मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 अप्रैल निर्धारित करने के साथ ही, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए जांच की गति तेज कर दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने ही हत्या की साजिश रची थी क्योंकि विवेकानंद रेड्डी परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बाधा बन रहे थे।
भास्कर रेड्डी कडप्पा सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के पिता हैं। दोनों पिता-पुत्र से जांच एजेंसी पहले ही पूछताछ कर चुकी है।
भास्कर रेड्डी विवेकानंद रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के चचेरे भाई हैं।
सीबीआई ने आपराधिक साजिश, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया है।
जांच एजेंसी का मानना है कि भास्कर रेड्डी ने शुरुआत में यह बात फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी कि विवेकानंद रेड्डी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।
जांच के दौरान, सीबीआई ने कथित तौर पर पाया कि हत्या के दिन सुनील यादव (मामले में आरोपी नंबर दो) भास्कर रेड्डी के घर पर मौजूद था।
विवेकानंद रेड्डी विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च, 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी।
सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले मृतक के कुछ रिश्तेदारों ने दावा किया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों को शक हुआ।
घटनास्थल से सबूत मिटाए जाने के कारण पुलिस को मामले की जांच करने में मशक्कत करनी पड़ी। जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सरकार और बाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा कोई प्रगति नहीं हुई।
विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी, जिन्होंने कुछ रिश्तेदारों के बारे में संदेह जताया था, ने मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था। 2020 में कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तब से वह जांच में तेजी लाने का दबाव बनाकर मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रही थीं।
पिछले साल, उसने आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष परीक्षण और जांच के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि उसकी शंकाएं वाजिब थीं, मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया।
भास्कर रेड्डी इस मामले में गिरफ्तार होने वाले सातवें व्यक्ति हैं। उनकी गिरफ्तारी अविनाश रेड्डी के करीबी अनुयायी जी. उदय कुमार रेड्डी की गिरफ्तारी के दो दिन बाद हुई।
आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी), जो तब हत्या के मामले की जांच कर रही थी, ने 28 मार्च 2019 को येरा गंगी रेड्डी को गिरफ्तार किया था।
गंगी रेड्डी को अक्टूबर 2021 में पुलिवेंदुला की एक स्थानीय अदालत ने तकनीकी आधार पर डिफॉल्ट जमानत दे दी थी क्योंकि सीबीआई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही थी। बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
दूसरे आरोपी सुनील यादव को सीबीआई ने 2 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया था। तीसरे आरोपी उमा शंकर रेड्डी को 9 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने पांचवें आरोपी शिव शंकर रेड्डी को 17 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था जबकि आरोपी नंबर एक गंगी रेड्डी डिफॉल्ट जमानत पर है। चौथा आरोपी दस्तागिरी मामले में सरकारी गवाह बन गया है और वह भी फिलहाल जमानत पर है।
सीबीआई ने हत्या के मामले में पहली चार्जशीट 26 अक्टूबर 2021 को चार आरोपियों - गंगी रेड्डी, सुनील यादव, उमा शंकर रेड्डी और दस्तागिरी के खिलाफ दायर की थी। 3 फरवरी 2022 को शिव शंकर रेड्डी को पांचवें आरोपी के रूप में नामित करते हुए एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
सुनील यादव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए फरवरी में तेलंगाना उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में, सीबीआई ने दावा किया था कि अविनाश रेड्डी, भास्कर रेड्डी और उनके अनुयायी शिवा शंकर रेड्डी ने विरोधाभासी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर विवेकानंद रेड्डी को मारने की आपराधिक साजिश रची थी।
अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा सीट से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार बनाया जाना विवेकानंद रेड्डी को पसंद नहीं था। इसलिए अविनाश और भास्कर रेड्डी विवेकानंद रेड्डी से नाराज थे। पूर्व मंत्री चाहते थे कि जगन मोहन रेड्डी उनकी बहन वाई.एस. शर्मिला या मां वाई.एस. विजयम्मा को टिकट दें।
सीबीआई ने दावा किया कि हत्या को अंजाम देने के लिए अन्य आरोपियों को 40 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी।
जांच एजेंसी ने यह भी तर्क दिया कि विवेकानंद रेड्डी अपने भाई भास्कर रेड्डी और भतीजे अविनाश रेड्डी से खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने 2017 में एमएलसी चुनाव में उनके जीतने की संभावना समाप्त कर दी थी।
अविनाश और उनके पिता शिव शंकर को एमएलसी उम्मीदवार के रूप में चाहते थे, लेकिन जब जगन मोहन रेड्डी ने विवेकानंद को मैदान में उतारा, तो तीनों ने सुनिश्चित किया कि वह हार जाएं।
अविनाश रेड्डी, जिनसे सीबीआई ने हाल के महीनों में कई बार पूछताछ की है, ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई विवेकानंद रेड्डी के परिवार के सदस्यों की भूमिका की जांच नहीं कर रही है। उनके दूसरी महिला से शादी करने के बाद उनके साथ परिवार के मतभेद थे।
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