सूत्रों के मुताबिक, सेबा ने कथित तौर पर 2006 से 2011 के बीच 41,298 निवेशकों से 25.34 करोड़ रुपये जुटाए थे। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 2016 में सेबा को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ निवेशकों को रकम लौटाने का आदेश दिया था। कम से कम 17 शिकायतकर्ताओं ने त्रिपुरा की एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने फर्म और उसके निदेशकों के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। 17 शिकायतकर्ता फर्म के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें फर्म में एजेंट के रूप में काम करने के लिए आरोपी व्यक्तियों (फर्म के निदेशक मंडल) द्वारा नियुक्त किया गया था।
फर्म के लिए काम कर रहे एजेंटों की शिकायत में लिखा था- सेबा रियल एस्टेट लिमिटेड के एजेंटों ने त्रिपुरा में फर्म की शाखा के साथ कुल 9,06,332 रुपये जमा किए। यह रकम कई लोगों से अलग-अलग पॉलिसी बेचने के नाम पर वसूल की गई। लेकिन उक्त अवधि पूरी होने के बाद भी फर्म द्वारा किसी को एक पैसा नहीं दिया गया। पॉलिसीधारकों ने आरोपी व्यक्तियों से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्होंने परिपक्व राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया और फर्म की शाखा को बंद कर दिया। निदेशक मंडल ने पॉलिसी धारकों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी, अगर उन्होंने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत की।
फर्म के एजेंट, जो बाद में शिकायतकर्ता बन गए, को यह भी पता चला कि फर्म के निदेशक मंडल पॉलिसी धारकों से एकत्रित धन के साथ नेपाल या चीन भागने की योजना बना रहे थे।