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डिजिटल अरेस्ट
Delhi दिल्ली। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने मुंबई के एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम मामले में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक अधिकारी ने साइबर अपराधियों के साथ मिलकर फर्जी (म्यूल) अकाउंट खोलने में मदद की और इसके बदले गैरकानूनी रिश्वत ली थी। सीबीआई के अनुसार, बैंक मैनेजर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई संदिग्ध खातों को मंजूरी दी। इन खातों का इस्तेमाल बाद में कई साइबर अपराधों, खासकर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स में किया गया। इन खातों के जरिए अपराधियों ने पीड़ितों से ठगी के पैसे को इधर-उधर भेजकर छिपाने का काम किया।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार बैंक अधिकारी को मुंबई की एक सक्षम अदालत में पेश किया गया, जहां उसे आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। एजेंसी ने यह भी खुलासा किया कि दो साइबर अपराधी, जिन्होंने बैंक मैनेजर को रिश्वत दी थी, उन्हें भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। सीबीआई पहले ही दोनों अपराधियों को एक चल रही डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध जांच में गिरफ्तार कर चुकी है।
सीबीआई की प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा है, जो बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर ठगी के पैसों को छिपाने और घुमाने का काम करता है। एजेंसी ने सभी बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी बैंककर्मी, चाहे वह निजी या सहकारी बैंक का हो, यदि वह जानबूझकर या अनजाने में साइबर अपराध में मदद करता पाया गया तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और न्याय संहिता दोनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने यह भी कहा कि वह देशभर में फैले ऐसे नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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