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CBI ने फर्जी IPS अधिकारी को दबोचा, 'नो एंट्री' परमिट दिलवाने की कर रहा था पैरवी
Nilmani Pal
28 Nov 2022 11:16 AM GMT
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दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली में तमिलनाडु भवन से एक व्यक्ति को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में कथित रूप से प्रतिरूपण करने और एक निजी फर्म के लिए 'नो एंट्री' परमिट प्राप्त करने की पैरवी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अधिकारी ने कहा, "कोवी श्रीनिवास राव 'पोर्टर' कंपनी के 2000 वाहनों के लिए दिल्ली पुलिस से 'नो एंट्री परमिट' (दिल्ली में 'नो एंट्री' प्रतिबंध समय के दौरान वाहनों को चलाने की अनुमति) प्राप्त करने के लिए पैरवी कर रहा था। वह आम लोगों को ठग रहा था और निजी फायदे की मांग कर रहा था।" हाल ही में, सीबीआई को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी आईपीएस अधिकारी और सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में काम कर रहा है। वह विभिन्न मामलों में अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों के साथ पैरवी करने के लिए अज्ञात निजी व्यक्तियों से रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसमें विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज मामले शामिल हैं।
अधिकारी ने बताया, "उसने कई लोगों से मुलाकात की और सरकारी अधिकारियों के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों में अनुकूल परिणामों की पेशकश की। राव ने उनसे महंगे उपहारों की मांग करते हुए दावा किया कि उपहारों को आगे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को सौंपने की आवश्यकता है।" राव ने 22 नवंबर को नई दिल्ली का दौरा किया और मध्यांचल भवन और तमिलनाडु भवन में ठहरने की व्यवस्था की। वह विभिन्न निजी व्यक्तियों और लोक सेवकों से मिल रहा था।
एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी के रूप में, राव ने विनय हांडा को बताया कि वह सीबीआई के अधिकारियों के कैडर की देखभाल कर रहा था और वह अपने छोटे बेटे की नौकरी की व्यवस्था करेगा। सीबीआई ने जानकारी मिलने के बाद आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआई ने तमिलनाडु भवन में जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया।
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