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New Delhi: अधिकारियों ने बताया कि CBI ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से लगातार दूसरे दिन 2,929 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ की। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उनके खिलाफ दर्ज किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि अंबानी सुबह करीब 10 बजे एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे।
उन्होंने बताया कि गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनसे बैंक द्वारा कंपनी को दिए गए लोन फंड में कथित तौर पर फंड के गलत इस्तेमाल, हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं के बारे में जवाब मांगे थे।
अनिल डी. अंबानी के प्रवक्ता ने गुरुवार को एक बयान में कहा था, "यह पेशी इस मामले में सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की श्री अंबानी की प्रतिबद्धता के तहत की गई है।"
अधिकारियों ने बताया कि CBI ने पिछले साल अगस्त में अंबानी के खिलाफ SBI के साथ कथित तौर पर 2,929 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था।
SBI की शिकायत के अनुसार, जो अब FIR का हिस्सा है, कंपनी पर विभिन्न कर्जदाताओं का 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया था; 2018 के आंकड़ों के अनुसार, अकेले इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को ही 2,929 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
CBI ने अंबानी और RCom के खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध करने का मामला दर्ज किया।
CBI के एक प्रवक्ता ने पिछले साल अगस्त में एक बयान में कहा था, "आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत गलत जानकारी दी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पक्ष में SBI से क्रेडिट सुविधाएं मंजूर करवा लीं।"
अंबानी के प्रवक्ता ने जवाब दिया, "अनिल डी. अंबानी सभी आरोपों और इल्ज़ामों से इनकार करते हैं, और वे विधिवत अपना बचाव करेंगे।" सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने मुंबई के कफ परेड स्थित अंबानी के आवास 'सी विंड' पर भी तलाशी ली।
अंबानी के प्रवक्ता के अनुसार, SBI द्वारा दर्ज की गई शिकायत 10 साल से भी अधिक पुराने मामलों से संबंधित है।
उस समय, अंबानी कंपनी के एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, और उनका कंपनी के रोज़मर्रा के कामकाज के प्रबंधन में कोई दखल नहीं था; उनके प्रवक्ता के उस समय के बयान में यह बात कही गई थी।
बयान में कहा गया है, "यह मामला अभी भी विचाराधीन है, और पिछले छह वर्षों से NCLT (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) तथा सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित है।" इसमें कहा गया है कि अनिल अंबानी ने सक्षम न्यायिक मंच के समक्ष SBI की घोषणा को विधिवत चुनौती दी है।
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